प्राणघातक हमला करवाने वाला हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक एवं साथियों के साथ प्राणघातक हमला करने वाल भतीजा मोह. शहबाज गिरफ्तारShrmveerbharatnewsCrime

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत केंन्द्रीय जेल में निरूद्ध कराये जाने सम्बंधी जारी वारंट में विधिवत गिरफ्तार कर कराया जा रहा है केन्द्रीय जेल में निरूद्ध*
थाना विजय नगर में आज दिनांक 27.08.2021 को अभ्युदय चौबे उम्र 25 वर्ष निवासी सरस्वती कालोनी पारिजात बिल्डिंग के पीछे ने थाना विजय नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सेटअप बाक्स आपरेटर का काम करता है। उसने अपनी फीगो एस्पायर कार एमपी 20 सीएफ 1911 को कुछ दिन पहले जगपाल सिंह गैरेज वाले से सुधरवाया था जो ठीक से नहीं सुधारा था दिनांक 26.08.21 की रात्रि लगभग 09.30 बजे उसने एवं उसके दोस्त बाबी जैन ने जगपाल सिंह को सब्जी मण्डी के पीछे वाले गैरेज में जाकर कहा कि तुमने मेरी गाडी ठीक से नही सुधारी है तो जगपाल सिंह बताने लगा कि ये बीएमडब्ल्यू कार जो खडी है नये मोहल्ले के रज्जाक पहलवान की है इसका किसी ने कल कॉच तोड़ दिया है। उसने कहा कि मुझे इससे मतलब नहीं है तुम मेरी कार कल ठीक से सुधार देना तो गुस्से में आकर जगपाल ने कहा कि मै बहुत परेशान हॅू तेरा काम नहीं करूॅगा। इस बात को लेकर दोनो में कहासुनी हो रही थी कि तभी पीछे से 10-15 लडके मोटर सायकल से आए जो हाथ में बेस बाल एवं लाठी और डण्डा लिए थे चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे हमंे नए मोहल्ले वाले रज्जाक पहलवान ने भेजा है उनकी कार में तुम लोगों ने तोड़-फोड़ करने की हिम्मत कैसे की ऐसा कहते हुए सभी ने उस पर जान से मारने की नियत से लाठी, बेसबाल के डण्डे से सिर पर जानलेवा हमला कर घसीटते हुए हाथ घूॅसों से मारपीट किये सभी कह रहे थे इसने रज्जाक पहलवान की गाड़ी को तोडने कि हिम्मत की है आज से इसे जान से खत्म कर देंगे। जगपाल एवं अन्य खडे व्यक्तियों ने उसे बचाया, मारपीट से उसके सिर, चेहरे, हाथ पैर में चोटें आई हैं। सभी ने उसकी कार के कॉच, आगे पीछे की लाईट तोड़-फोड़ करते हुए तहस नहस कर दिये हैं। जगपाल ने उसे बताया कि मारने वालों में रज्जाक पहलवान का भतीजा मोहम्मद शहबाज एवं 10-15 लड़के थे।
थाना प्रभारी विजय नगर श्रीमति सोमा मलिक द्वारा घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण/अपराध श्री गोपाल खाण्डेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक गढा श्री तुषार सिंह तत्काल पहुंचे, रिपोर्ट पर थाना विजय नगर में अपराध क्रमंाक 364/21 धारा 147,149,294,307,506,120बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। *पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा आरोपियों कि तत्काल गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.), के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर. डी. भारद्वाज, थाना प्रभारी ओमती श्री एस.पी.एस. बघेल, थाना प्रभारी कोतवाली श्री अनिल गुप्ता, थाना प्रभारी केंट श्री विजय तिवारी, थाना प्रभारी भेडाघाट श्री शफीक खान, थाना प्रभारी बरगी श्री रीतेश पाण्डेय, थाना प्रभारी खम्हरिया सुश्री निरूपा पाण्डे, थाना प्रभारी सिविल लाइन परिवीक्षाधीन उ.पु.अ. सुश्री हिना खान, रक्षित निरीक्षक श्री सौरभ तिवारी, टूआईसी बेलबाग उपनिरीक्षक संध्या चंदेल के द्वारा अब्दुल रज्जाक निवासी रिपटा नया मोहल्ला के घर पर घेराबंदी कर दबिश देते हुए अब्दुल रज्जाक उम्र 61 वर्ष एवं भतीजा मोहम्मद शहबाज उम्र 28 वर्ष को अभिरक्षा में लेते हुए घर की तलाशी ली गई तो घर के अंदर एक 12 बोर की पंप एक्सन गन, एक 12 बोर की दोनली बंदूक, एक 315 बोर की रायफल, एक स्पोर्टिंग 315 बोर, एक 0.22 बोर की विदेशी रायफल, एक इटली की बनी रायफल, इस प्रकार कुल 5 रायफलें विभिन्न बोर की एवं 12 बोर के 8 कारतूस, 315 बोर के 2 कारतूस तथा 15 बकानुमा चाकू मिले, जिन्हे जब्त करते हुए थाना ओमती में प्थक से अब्ुदल रज्जाक के विरुद्ध थाना ओमती में अपराध क्रमांक 424/21 धारा 25(1-एए), 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उल्लेखनीय है कि हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक पिता अब्दुल वहीद उम्र 61 वर्ष निवासी रिपटा नया मोहल्ला बडी ओमती का एक खतरनाक अपराधी प्रवृत्ति का हैै उपरोक्त अपराधों के अलावा अब्दुल रज्जाक के द्वारा वर्ष 1991 से लेकर लगातार अकारण लोगों से मारपीट अवैध वसूली, बलवा कर मारपीट करना, आर्म्स एक्ट, वन्य प्राणी अधिनियम, हथियारों से लैस हो कर हत्या करना जैसे संगीन अपराध घटित किये गऐ है। अब्दुल रज्जाक ने एक सशक्त संगठित गिरोह का गठन कर लिया है, जिसके सभी सदस्य मिलकर गम्भीर घटनाओं को अंजाम देते है एवं क्षेत्र मे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करते है तथा शहर में अपने व्यक्तिगत हितों के संरक्षण के दहशत का वातावरण निर्मित करने लगे हैं। आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग कर अपने से प्रतिस्पर्धा रखने वाले एवं अपने विरोधियों को धन एवं बहुबल से समाप्त कर आपराधिक गतिविधियों का मुखिया बन बैठा है।
अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध समय समय पर 12 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सहित वर्ष 2012 में एन.एस.ए. की कार्यवाही की गयी किंतु किन्तु आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है।
(शिकायत) जुलाई 2020 में मोह. शब्बीर उम्र 54 वर्ष निवासी न्यू आनंद नगर हनुमानताल द्वारा अब्दुल रज्जाक की आपराधिक गतिविधियों एवं अनैतिक कार्य से बनायी गयी सम्पत्ति के बारे मे लिखित शिकायत की गयी थी, शिकायत की जानकारी लगते ही अब्दुल रज्जाक एवं अब्दुल रज्जाक के पुत्र सरताज के द्वारा शिकायत वापस लेने तथा बयान बदलने हेतु दबाव बनाया गया था, उक्त सम्बंध में अक्टूबर 2020 में मोहम्मद शब्बीर द्वारा पुनः शिकायत की गयी लेकिन अब्दुल रज्जाक एवं अब्दुल रज्जाक के बेटे सरताज के भय से आज दिनॉक तक अपने बयान नहीं दे पाया है।
हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक जिसकी अपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने हेतु दिनॉक 14-03-2012 को एन.एस.ए. में निरूद्ध कराया गया था, किंतु आपराधिक आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ, लगातार आपराधिक गतिविधियों से आमजन मे दहशत का माहोल बनाये हुये है, डर के कारण इसके विरूद्ध आमजन रिपोर्ट करने एवं साक्ष्य देने मे डरते हैं, अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण आमजन के शांतिपूर्ण जीवन को प्रभावित कर आतंक का पर्याय बन चुका है, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर.डी. भारद्वाज के मार्गदर्शन में हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी के अपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर जारी एनएसए के वारंट में हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल में निरूद्ध कराया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि भू-माफिया अभियान के दौरान जबलपुर पुलिस ने प्रशासन एवं नगर निगम के साथ मिलकर दिनॉक 11-9-2020 को हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के द्वारा लगभग 3 करोड़ की लागत से अवैध रूप से निर्मित किये गये दरबार वेज रेस्टोरेंट को तोड़ा गया था एवं दिनॉक 29-11-2020 को करमचंद चौक स्थित दर्जी शोरूम के 50 लाख रूपये की लागत से निर्मित चौथे माले को तोडा गया तथा दिनॉक 28-11-2020 को थाना बरेला अंतर्गत गौरैया घाट में अब्दुल रज्जाक के द्वारा कब्जा की हुई 4 करोड़ रूपये कीमती 1 दशमलव 54 हैक्टियर शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया था।
*हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक पिता अब्दुल वहीद उम्र 61 वर्ष निवासी नया मोहल्ला रिपटा थाना ओमती का आपराधिक रिकार्ड*
1- 59/91 थाना मण्डला धारा 147, 448, 506 ताहि
2 - 499/91 थाना ओमती धारा 147, 148, 294, 506, 335 ताहि एवं 3 / 5 वि.प.अधि.
3 -696/91 थाना ओमती364, 147, 148, 149, 307 ताहि
4-164/94 थाना ओमती धारा 379 ताहि एवं 51 वन्य प्रार्णी अधिनियम
5 - 41/96 थाना मदनमहल धारा 147, 148, 149, 294, 307 ताहि
6- इस्त गासा क्र. 173/96धारा 107, 116(3) जा.फौ.
7- इस्त गासा क्र. 130/01धारा 107, 116(3) जा.फौ.
8- इस्तगासा क्र. 16/03धारा 107, 116(3) जा.फौ.
9- 579/03 थाना गोरखपुर धारा 302, 147, 148, 149, 307, 120बी ताहि एवं 25 आर्म्स एक्ट
10- इस्तगासा क्र. 118/05धारा 107, 116(3) जा.फौ.
11- इस्तगासा क्र. 156/05धारा 107, 116(3) जा.फौ.
12- इस्तगासा क्र. 100/07धारा 107, 116(3) जा.फौ.
13- इस्तगासा क्र. 99/10 धारा 107, 116(3) जा.फौ.
14 - इस्तगासा क्र. 262/10धारा 107, 116(3) जा.फौ.
15 - 490/11 थाना ओमती धारा 212, 216 ताहि
16- इस्तगासा क्र. 26/12धारा 107, 116(3) जा.फौ.
17- इस्तगासा क्र. 01/12राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2)
18- इस्तगासा क्र. 276/13धारा 107, 116(3) जा.फौ.
19- इस्तगासा क्र. 1258/13धारा 107, 116(3) जा.फौ
20 - 03/16 थाना ओमती धारा 506, 507, 294 ताहि
21- 364/21 थाना विजयनगर धारा 147, 149, 294, 307, 506, 120बी ताहि
22 - 424/21 थाना ओमती धारा 25(1एए) , 25, 27 आर्म्स एक्टx
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